First-Time Filing Income Tax? Top Tips to makes the process simple and easy

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Pricing Summary
  • Web Online CA Fee
    Rs. 598/-
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    27-Feb-2026
Documents Required
  • Form 16
  • Bank Statement
  • Details of Other Income

First-Time Filing Income Tax in India

  • By Web Online CA
  • Updated On 05-February-2026

पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, खासकर अगर आपको फॉर्म, डिडक्शन या डेडलाइन के बारे में सही से पता न हो। भारत में  पहली बार टैक्स देने वाले कई लोग गलतियाँ करने या ज़रूरी डिटेल्स छूट जाने को लेकर परेशान रहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरना मुश्किल नहीं है सही गाइडेंस और तैयारी के साथ, आप अपना रिटर्न आसानी से और भरोसे के साथ भर सकते हैं।

Choose the correct ITR form - सही ITR फॉर्म चुनें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आय के सोर्स, रकम और टैक्सपेयर के टाइप के आधार पर अलग-अलग ITR फॉर्म देता है। गलत फॉर्म भरने से डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस या पेनल्टी लग सकती है। पहली बार टैक्स भरने वाले सैलरी पाने वाले लोग आमतौर पर ITR-1 फाइल करते हैं, लेकिन आपको अपनी सही स्थिति के अनुसार वेरिफाई कर लेना चाहिए।

गलत ITR फॉर्म का इस्तेमाल करके रिटर्न फाइल करने से आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, या आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।

ITR Form Who Should File Income Limit Suitable For
ITR-1 (Sahaj) Salaried individuals & pensioners Up to ₹50 lakh Salary income, one house property, interest income
ITR-2 Individuals & HUFs (no business income) Above ₹50 lakh Capital gains, multiple house properties
ITR-3 Individuals & HUFs No limit Business owners, professionals, freelancers
ITR-4 (Sugam) Individuals opting for presumptive taxation Up to ₹50 lakh Small business owners, professionals under presumptive scheme

अगर आप पहली बार इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और सिर्फ़ सैलरी से कमाते हैं, तो ITR-1 आम तौर पर सही फ़ॉर्म है।

कैपिटल गेन, बिज़नेस इनकम या कई इनकम सोर्स वाले टैक्सपेयर्स को फाइल करने से पहले लागू ITR फ़ॉर्म का ध्यान से मूल्यांकन करना चाहिए।

File ITR Now - अभी आईटीआर भरे

Link PAN and Aadhaar Number - अपना पैन और आधार नंबर को लिंक करें

आईटीआर भरने के लिए आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आधार से जोड़ना होगा। अगर वे जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपका ITR प्रोसेस नहीं किया जा सकता। अगर कोई फीस बाकी है, तो तय फीस का पेमेंट करके उन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करके जोड़ा जा सकता है।

अपना आधार पैन लिंक स्टेटस चेक करें

Provide details of all the sources of income - आय के सभी स्रोतों का विवरण दें

भले ही कुछ इनकम टैक्सेबल न हो, जैसे कि सेक्शन 80TTA के तहत ₹10,000 से कम सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, फिर भी आपको उसे रिपोर्ट करना होगा। सिर्फ़ अपनी मेन सैलरी ही नहीं, बल्कि कैज़ुअल जॉब, फ्रीलांस काम और इन्वेस्टमेंट से मिली इनकम को भी रिपोर्ट करें।

Check Form 26AS and AIS - फॉर्म 26AS और AIS चेक करें

सबमिट करने से पहले, फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) का इस्तेमाल करके टैक्स क्रेडिट वेरिफाई करें। ये आपके एम्प्लॉयर, बैंक या दूसरे पेमेंट करने वालों द्वारा चुकाए गए TDS और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। सबमिट करने से पहले किसी भी गड़बड़ी के बारे में बताना चाहिए।

Claim eligible deductions and exemptions - पात्र कटौतियों और छूटों का दावा करें

इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल खर्च वगैरह के लिए सेक्शन 80C, 80D और दूसरे सेक्शन के तहत मिलने वाली छूट का फायदा उठाएं। अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम चुना है, तो इन छूटों का दावा करने से आपकी टैक्सेबल इनकम काफी कम हो सकती है।

Verify TDS certificates Form 16 and 16A - टीडीएस सर्टिफिकेट - फॉर्म 16 और 16A वेरिफाई करें

अपने फॉर्म 16 (सैलरी) और फॉर्म 16A (नॉन-सैलरी) में अपने TDS को फॉर्म 26AS से वेरिफाई करें। इससे आपको आपकी तरफ से पहले से चुकाए गए टैक्स के हर रुपये का क्रेडिट मिलेगा।

Document preparation for verification - सत्यापन के लिए दस्तावेज़ तैयार करना

हालांकि फाइलिंग के समय सभी प्रूफ अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट के सबूत, किराए की रसीद और मेडिकल बिल तैयार रखें, क्योंकि भविष्य में टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है।

Choose the proper tax regime - सही टैक्स व्यवस्था चुनें

नए ITR फाइल करने वालों के पास पुराने और नए सिस्टम में से चुनने का ऑप्शन है। सही सिस्टम आपकी इनकम और एलिजिबल डिडक्शन पर निर्भर करता है। फैसला लेने से पहले ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके तुलना करें।

Settle any self-assessment tax before submitting - सबमिट करने से पहले किसी भी सेल्फ-असेसमेंट टैक्स का भुगतान करें

अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी TDS से ज़्यादा है, तो आपको बची हुई रकम सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के तौर पर जमा करनी होगी और फाइलिंग से पहले अपने रिटर्न में चालान की डिटेल्स को रिवाइज करवाना होगा। इससे आपका रिटर्न बिना किसी देरी के प्रोसेस हो जाएगा।

Check your ITR at the earliest - अपना ITR जल्द से जल्द चेक करें

जब तक आप अपना ITR ई-वेरिफाई नहीं करते, तब तक ई-वेरिफिकेशन अधूरा रहेगा। आप नेट बैंकिंग, आधार OTP, या किसी दूसरे मान्य तरीके से ई-वेरिफाई कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन पसंद करते हैं, तो 30 दिनों के अंदर साइन किया हुआ ITR-V सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर को मेल करें।

Documents for filing your first ITR - अपना पहला ITR फाइल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फॉर्म 16 (सैलरी पाने वालों के लिए), फॉर्म 26AS / AIS, सैलरी स्लिप, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (बैंक FD, सेविंग अकाउंट), इन्वेस्टमेंट प्रूफ

How to File Income Tax for the First Time - पहली बार इनकम टैक्स कैसे फाइल करें

Step 1: अपने पैन नंबर का इस्तेमाल करके ऑफिशियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक अकाउंट बनाएं

Step 2: अपना नाम, पैन, आधार और बैंक डिटेल्स ध्यान से चेक करें

Step 3: अपनी आय के स्रोत के आधार पर सही फ़ॉर्म चुनें

Step 4: इनकम की डिटेल्स डालें, इसमें सैलरी, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, या कोई दूसरी कमाई शामिल है

Step 5: क्लेम डिडक्शन दर्ज करें, इनके तहत योग्य: धारा 80C (LIC, PPF), धारा 80D (हेल्थ इंश्योरेंस) और धारा 80E (एजुकेशन लोन इंटरेस्ट)

Step 6: सभी डिटेल्स दोबारा चेक करें और अपना रिटर्न सबमिट करें

Step 7: 30 दिनों के अंदर आधार OTP, नेट बैंकिंग, या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके ई-वेरिफाई करें

Common Mistakes First-Time Taxpayers Should Avoid - पहली बार टैक्स देने वालों को इन आम गलतियों से बचना चाहिए

गलत ITR फ़ॉर्म चुनना, ब्याज आय को नज़रअंदाज़ करना, रिटर्न को वेरिफ़ाई न करना, फ़ाइलिंग की डेडलाइन चूक जाना, गलत बैंक डिटेल्स

Why Choose Web Online CA for ITR Filing? - ITR फाइलिंग के लिए वेब ऑनलाइन CA को क्यों चुनें

- सही फॉर्म चयन

- अधिकतम टैक्स बचत

- त्रुटि-मुक्त फाइलिंग

- नवीनतम कर कानूनों का अनुपालन

- सुरक्षित ऑनलाइन दस्तावेज़

- नियत तारीख रिमाइंडर के साथ समय पर फाइलिंग

File ITR Now - ITR फाइल करें

Frequently Asked Questions

अगर आप फाइलिंग में देरी करते हैं, तो आपको सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस देनी होगी, कुछ नुकसानों को सेट ऑफ करने का मौका छूट जाएगा, और बचे हुए टैक्स पर ब्याज भी देना होगा।

हां, अगर आपको फाइलिंग के बाद कोई गलती या छूटी हुई इनकम दिखती है, तो आप असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

अगर आपकी आय तय लिमिट से कम है, तो कानून के हिसाब से आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, वीज़ा या लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो फाइल करना बेहतर होगा।