Web Online CA

Income Tax Rebate Under Section 87A

इनकम टैक्स  एक्ट सभी व्यक्तियों और संगठनों को इनकम टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है , अगर किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली कुल इनकम (आय), जो निर्धारित इनकम टैक्स स्लैब से अधिक हो जाती है. लेकिन, इनकम टैक्स की धारा 87A पर ऐसी छूट मिलती है, जिससे आपको अपनी नेट इनकम टैक्स दायित्व को कम करने में मदद मिलती है.

इनकम टैक्स एक्ट - धारा 87A

भारत सरकार ने 2003 के फाइनेंस एक्ट में धारा 87A लागू किया था. जो पिछले कुछ सालों में, अधिकतम इनकम टैक्स छूट राशि में कई बार बदलाव हुआ है.


शुरुआत में, एक करदाता अधिकतम ₹2,000 की राशि काट सकता था. 2016 के यूनियन बजट ने राशि को बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया था. अगले  वर्ष (वित्तीय वर्ष), ₹3,50,000 तक की नेट टैक्सेबल इनकम वाले व्यक्तियों के लिए इसे फिर से संशोधित कर  ₹2,500 कर दिया गया था.  2019 में, और यूनियन बजट में यह घोषणा की गई थी कि 87A में मिलने वाली छूट पर नेट टैक्सेबल इनकम बढ़कर ₹5 लाख हो जाएगी, और छूट की अधिकतम राशि ₹12,500 ही  होगी.

आज, धारा 87A के तहत छूट उन सभी करदाता के लिए है, जिनकी कुल इनकम  वित्तीय वर्ष में 5 लाख या 5 लाख से काम है. इस इनकम की गणना चैप्टर VIA में कटौती के बाद किया जाता है.  जब आप (करदाता) छूट का क्लेम करता  हैं, तो भुगतान टैक्स की राशि शून्य हो जाती है.  इस अधिनियम (धारा 87A) का उद्देश्य कम सैलरी वर्ग के व्यक्तियों पर टैक्स के बोझ को कम करना है.

धारा 87A के तहत इनकम टैक्स  की छूट केवल इंडिविजुअल (व्यक्ति) को दी जाती है. हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियां, बीओआई / एओपी, या फर्म्स के लोग लाभ, (फायदा) का क्लेम नहीं कर सकते हैं.

इनकम टैक्स में छूट का मतलब रिफ़ंड के एक रूप से होता है जिसका आप टैक्स पर क्लेम (दावा) कर सकते हैं जो आप इनकम टैक्स विभाग को दे रहे हैं, बशर्ते आप मानदंडों को पूरा करते हों. जब कोई व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष (फाइनेंशियल ईयर) के लिए सरकार के बकाया से ज़्यादा टैक्स चुकाता है, तो उसे टैक्स में छूट मिल सकती है. छूट का क्लेम करने के लिए, आपको अपनी टैक्स देयता की राशि  की सही कैलकुलेशन करनी होगी और निर्धारित समय से पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा.

धारा 87A - मुख्य बिंदु 

धारा 87A तहत  छूट का लाभ पाने के लिए  करदाता का भारतीय निवासी होना ज़रूरी है.

रिफ़ंड सिर्फ़ भारतीय निवासियों को दिया जाता है. जब आप धारा 87A के तहत छूट के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको अपनी नागरिकता के प्रमाण के तौर पर अपना आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अनिवासी भारतीय इस धारा (87A) के तहत छूट के पात्र नहीं हो सकता .


धारा 87A छूट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है.
कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला या पुरुष हो जिसकी इनकम निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आती है, वह छूट के लिए आवेदन फाइल कर सकता है.

धारा 87A छूट के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास निर्धारित इनकम होनी चाहिए.
धारा 87A के तहत छूट पाने के लिए  इनकम ₹5 लाख रुपया से कम होनी चाहिए, जिस पर टैक्स की देयता राशि  ₹2,000 से अधिक है. 


धारा 87A के अंतर्गत  के 60 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए छूट कोई नहीं है.
आप यदि  60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप टैक्स छूट के लिए फाइल (आवेदन) नहीं कर सकते हैं. क्योंकि आपको अपनी नेट इनकम टैक्स देयता  राशि को कम करने के लिए अन्य धाराएं देखनी होगी , जो छूट और कटौती ऑफ़र करते हैं.


धारा 87A के अंतर्गत छूट इंडिविजुअल (व्यक्ति) के लिए है.
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, यह छूट (धारा 87A) कंपनियों, कंपनियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A की छूट उस व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है 


सेक्शन 87A में छूट का क्लेम (आवेदन) कैसे करें?

  1. किसी विशेष मूल्यांकन वर्ष के लिए अपनी कुल सकल आय (Gross Income) का निर्धारण करें. (सकल आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा करों और अन्य कटौतियों से पहले तनख्वाह पर अर्जित कुल आय से है। इसमें सभी आय शामिल हैं.)
  2. निवेश के लिए अपनी टैक्स में कटौती, टैक्स से होने वाली बचत राशि को घटाएं.
  3. टैक्स में कटौती घटाने के बाद, आपको अपनी कुल इनकम (राशि)  का पता चल जाएगा.
  4. अपनी कुल टैक्स योग्य इनकम (आय)  और टैक्स कटौती की घोषणा करने के लिए अपना आईटीआर फाइल  तैयार करें.
  5. अगर आप की कुल इनकम (आय) ₹5 लाख से ऊपर नहीं है, तो टैक्स में छूट का क्लेम करें.
  6. छूट का क्लेम से  आपको  अधिकतम ₹12,500 की छूट मिल सकती है.
  7. धारा 87A के अंतर्गत नीचे दिए गए उदाहरण 87A छूट के लिए कैलकुलेशन को समझने में मदद करता है.

धारा 87A, विभिन्न टैक्स देनदारियों पर छूट 

कुछ टैक्स देयताएं धारा 87A छूट का क्लेम करने की अनुमति देती हैं जो इस प्रकार है .
रेगुलर इनकम (आय) पर इनकम टैक्स  स्लैब रेट पर टैक्स लगता है.

शॉर्ट-टर्म कैपिटल लाभ पर 15% की समान दर से टैक्स लगाया जा सकता है. इन फायदों की कैलकुलेशन एक्ट की धारा 111A के तहत म्यूचुअल फंड और लिस्टेड इक्विटी शेयरों स्कीम पर छूट  की जाती है.

किसी भी पूंजीगत संपत्ति को बेचने से  मिलने वाले लंबी अवधि के लाभ पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 112 के तहत टैक्स लगाया जाता है.

निष्कर्ष

इनकम टैक्स धारा 87A के अंतर्गत  ₹5 लाख से कम की कुल इनकम आय  वाले लोगों को ₹12,500 तक की छूट का क्लेम करने की अनुमती मिलती है. धारा 87A के अंतर्गत रिफ़ंड का क्लेम करना उपयोगी है, लेकिन टैक्स बचाने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाना ज़रूरी है. 

 

 Income Tax Rebate Under Section 87A

Tax Rebate Under Section 87A: Find out Who can declare Income Tax Rebate u/s 87A for FY 2023-24 (AY 2024-25) and FY 2022-23 (AY 2023-24).

A tax rebate on an income of Rs 7 lakh has been introduced inside the new tax regime (applicable for FY 2023-24).

Rebate below Section 87A helps taxpayers reduce their income tax liability. You can claim the stated rebate if your total earnings, i.E. After Chapter VIA deductions, no longer exceed Rs 5 lakh in a financial 12 months. Your earnings tax legal responsibility turns into nil after claiming the rebate below Section 87A.

Let’s understand the rebate available beneath section 87A in detail:

Rebate u/s 87A for FY 2021-22, 2022-23, and 2023-24 (AY 2022-23, 2023-24, and 2024-25)


Under both the antique and new earnings tax regimes, the quantity of the refund under Section 87A for FY 2021-22 2022-23 [(AY (2022-23) (2023-24)] has remained unchanged. A resident individual with taxable income as much as Rs 5,00,000 will be eligible for a tax rebate of Rs 12,500, or the amount of tax payable (whichever is decreased). Under the new earnings tax regime, the quantity of the rebate underneath Section 87A for FY 2023-24 (AY 2024-25) has been changed. A resident man or woman with taxable income as much as Rs 7,00,000 will receive a Rs 25,000 tax comfort. The previous tax regime remains unchanged, EX:- 12,500 for income up to 5,00,000 rupees.

What is the amount of the rebate allowed under section 87A?

If a person's general taxable earnings are up to Rs.7 lakh, they will be eligible for the following tax breaks underneath the brand new tax regime for the financial year 2023-24:

  1.  Rs.25,000 or the applicable tax (whichever is decreased).
  2.  It is similar to the earlier Rs.12,500 beneath the previous tax structure.

Steps to claim a tax rebate beneath section 87A

  1. Calculate your gross general earnings for the financial 12 months
  2.  Your tax deductions are reduced for tax savings, investments, etc.
  3.  Arrive at your overall earnings after lowering the tax deductions.
  4.  Declare your gross earnings and tax deductions in ITR.
  5.  Claim a tax rebate below section 87A if your general profits do not exceed Rs 5 lakh.
  6.  The maximum tax rebate for the assessment year 2022-23 under section 87A is Rs 12,500.

See the instance beneath for rebate calculation under Section 87A. 
For individuals under 60 years of age for AY 2022-23

Source of income (FY 2021-22) Income (Rs)
Gross total income 6,50,000
Less: Deduction* under section 80C 1,50,000
Total income 5,00,000
Income-tax (@ 5% from Rs 2.5 to 5 lakh) 12,500
Less: Rebate u/s 87A 12,500
Tax payable Nil

You can declare a deduction for tax-saving under Section 80C for eligible investments and prices, Section 80D for medical insurance, 80CCD for contribution to NPS, 80G for donations, and other deductions to arrive at your total income.

Things to don't forget at the same time as availing rebate below Section 87A

  1.  The rebate may be carried out to the total tax before including a health and training cess of 4%
  2.  Only resident individuals are eligible to avail rebate under this phase.
  3.  Senior citizens above 60 years and beneath eighty years of age can avail of a rebate under Section 87A
  4.  Super senior residents above 80 years of age are not eligible to assert rebates under Section 87A
  5.  The quantity of rebate could be decreased than the restriction unique below Section 87A or overall profits tax payable (before cess)
  6.  The Section 87A rebate can be claimed under both the previous and current tax systems, providing taxpayers with additional savings.

Rebate in opposition to diverse tax liabilities

Section 87A rebate can be claimed against tax liabilities on income earned by individual taxpayers up to a certain limit. This rebate is available to resident individuals whose total income does not exceed the specified threshold.

  1. Normal earnings that are taxed at the slab charge
  2.  Long-term capital gains below Section 112 of the Income Tax Act. (Section 112 applies for lengthy-time period capital gains at the sale of any capital belongings aside from indexed fairness stocks in addition to equity-orientated schemes of mutual finances)
  3.  Short-time period capital gains on indexed equity shares and fairness-oriented schemes of mutual finances beneath Section 111A of the Act, on which tax is payable at a flat price of 15%.

Note: Rebate beneath Section 87A cannot be adjusted against tax on long-time period capital profits on equity shares and equity-orientated mutual budget (Section 112A).

Eligibility to claim rebate u/s 87A for FY 2020-21 and FY 2019-20

You can claim the advantage of rebate underneath segment 87A for FY 2021-22, and FY 2020-21, situation to the subsequent situations are glad:

  1. You are a resident character
  2. Your general profits after decreasing the deductions under Chapter VI-A (Section 80C, 80D, and so forth) do not exceed Rs 5 lakh in an FY
  3. The tax rebate is restrained to Rs 12,500. If your overall tax payable is much less than Rs 12,500, you may now not have to pay any tax.

Note that the rebate might be carried out to the full tax earlier than adding the health and schooling cess of 4%.