इनकम टैक्स एक्ट सभी व्यक्तियों और संगठनों को इनकम टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है , अगर किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली कुल इनकम (आय), जो निर्धारित इनकम टैक्स स्लैब से अधिक हो जाती है. लेकिन, इनकम टैक्स की धारा 87A पर ऐसी छूट मिलती है, जिससे आपको अपनी नेट इनकम टैक्स दायित्व को कम करने में मदद मिलती है.
इनकम टैक्स एक्ट - धारा 87A
भारत सरकार ने 2003 के फाइनेंस एक्ट में धारा 87A लागू किया था. जो पिछले कुछ सालों में, अधिकतम इनकम टैक्स छूट राशि में कई बार बदलाव हुआ है.
शुरुआत में, एक करदाता अधिकतम ₹2,000 की राशि काट सकता था. 2016 के यूनियन बजट ने राशि को बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया था. अगले वर्ष (वित्तीय वर्ष), ₹3,50,000 तक की नेट टैक्सेबल इनकम वाले व्यक्तियों के लिए इसे फिर से संशोधित कर ₹2,500 कर दिया गया था. 2019 में, और यूनियन बजट में यह घोषणा की गई थी कि 87A में मिलने वाली छूट पर नेट टैक्सेबल इनकम बढ़कर ₹5 लाख हो जाएगी, और छूट की अधिकतम राशि ₹12,500 ही होगी.
आज, धारा 87A के तहत छूट उन सभी करदाता के लिए है, जिनकी कुल इनकम वित्तीय वर्ष में 5 लाख या 5 लाख से काम है. इस इनकम की गणना चैप्टर VIA में कटौती के बाद किया जाता है. जब आप (करदाता) छूट का क्लेम करता हैं, तो भुगतान टैक्स की राशि शून्य हो जाती है. इस अधिनियम (धारा 87A) का उद्देश्य कम सैलरी वर्ग के व्यक्तियों पर टैक्स के बोझ को कम करना है.
धारा 87A के तहत इनकम टैक्स की छूट केवल इंडिविजुअल (व्यक्ति) को दी जाती है. हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियां, बीओआई / एओपी, या फर्म्स के लोग लाभ, (फायदा) का क्लेम नहीं कर सकते हैं.
इनकम टैक्स में छूट का मतलब रिफ़ंड के एक रूप से होता है जिसका आप टैक्स पर क्लेम (दावा) कर सकते हैं जो आप इनकम टैक्स विभाग को दे रहे हैं, बशर्ते आप मानदंडों को पूरा करते हों. जब कोई व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष (फाइनेंशियल ईयर) के लिए सरकार के बकाया से ज़्यादा टैक्स चुकाता है, तो उसे टैक्स में छूट मिल सकती है. छूट का क्लेम करने के लिए, आपको अपनी टैक्स देयता की राशि की सही कैलकुलेशन करनी होगी और निर्धारित समय से पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा.
धारा 87A - मुख्य बिंदु
धारा 87A तहत छूट का लाभ पाने के लिए करदाता का भारतीय निवासी होना ज़रूरी है.
रिफ़ंड सिर्फ़ भारतीय निवासियों को दिया जाता है. जब आप धारा 87A के तहत छूट के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको अपनी नागरिकता के प्रमाण के तौर पर अपना आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अनिवासी भारतीय इस धारा (87A) के तहत छूट के पात्र नहीं हो सकता .
धारा 87A छूट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है.
कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला या पुरुष हो जिसकी इनकम निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आती है, वह छूट के लिए आवेदन फाइल कर सकता है.
धारा 87A छूट के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास निर्धारित इनकम होनी चाहिए.
धारा 87A के तहत छूट पाने के लिए इनकम ₹5 लाख रुपया से कम होनी चाहिए, जिस पर टैक्स की देयता राशि ₹2,000 से अधिक है.
धारा 87A के अंतर्गत के 60 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए छूट कोई नहीं है.
आप यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप टैक्स छूट के लिए फाइल (आवेदन) नहीं कर सकते हैं. क्योंकि आपको अपनी नेट इनकम टैक्स देयता राशि को कम करने के लिए अन्य धाराएं देखनी होगी , जो छूट और कटौती ऑफ़र करते हैं.
धारा 87A के अंतर्गत छूट इंडिविजुअल (व्यक्ति) के लिए है.
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, यह छूट (धारा 87A) कंपनियों, कंपनियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A की छूट उस व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है
सेक्शन 87A में छूट का क्लेम (आवेदन) कैसे करें?
धारा 87A, विभिन्न टैक्स देनदारियों पर छूट
कुछ टैक्स देयताएं धारा 87A छूट का क्लेम करने की अनुमति देती हैं जो इस प्रकार है .
रेगुलर इनकम (आय) पर इनकम टैक्स स्लैब रेट पर टैक्स लगता है.
शॉर्ट-टर्म कैपिटल लाभ पर 15% की समान दर से टैक्स लगाया जा सकता है. इन फायदों की कैलकुलेशन एक्ट की धारा 111A के तहत म्यूचुअल फंड और लिस्टेड इक्विटी शेयरों स्कीम पर छूट की जाती है.
किसी भी पूंजीगत संपत्ति को बेचने से मिलने वाले लंबी अवधि के लाभ पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 112 के तहत टैक्स लगाया जाता है.
निष्कर्ष
इनकम टैक्स धारा 87A के अंतर्गत ₹5 लाख से कम की कुल इनकम आय वाले लोगों को ₹12,500 तक की छूट का क्लेम करने की अनुमती मिलती है. धारा 87A के अंतर्गत रिफ़ंड का क्लेम करना उपयोगी है, लेकिन टैक्स बचाने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाना ज़रूरी है.
Income Tax Rebate Under Section 87A
Tax Rebate Under Section 87A: Find out Who can declare Income Tax Rebate u/s 87A for FY 2023-24 (AY 2024-25) and FY 2022-23 (AY 2023-24).
A tax rebate on an income of Rs 7 lakh has been introduced inside the new tax regime (applicable for FY 2023-24).
Rebate below Section 87A helps taxpayers reduce their income tax liability. You can claim the stated rebate if your total earnings, i.E. After Chapter VIA deductions, no longer exceed Rs 5 lakh in a financial 12 months. Your earnings tax legal responsibility turns into nil after claiming the rebate below Section 87A.
Let’s understand the rebate available beneath section 87A in detail:
Rebate u/s 87A for FY 2021-22, 2022-23, and 2023-24 (AY 2022-23, 2023-24, and 2024-25)
Under both the antique and new earnings tax regimes, the quantity of the refund under Section 87A for FY 2021-22 2022-23 [(AY (2022-23) (2023-24)] has remained unchanged. A resident individual with taxable income as much as Rs 5,00,000 will be eligible for a tax rebate of Rs 12,500, or the amount of tax payable (whichever is decreased). Under the new earnings tax regime, the quantity of the rebate underneath Section 87A for FY 2023-24 (AY 2024-25) has been changed. A resident man or woman with taxable income as much as Rs 7,00,000 will receive a Rs 25,000 tax comfort. The previous tax regime remains unchanged, EX:- 12,500 for income up to 5,00,000 rupees.
What is the amount of the rebate allowed under section 87A?
If a person's general taxable earnings are up to Rs.7 lakh, they will be eligible for the following tax breaks underneath the brand new tax regime for the financial year 2023-24:
Steps to claim a tax rebate beneath section 87A
See the instance beneath for rebate calculation under Section 87A.
For individuals under 60 years of age for AY 2022-23
Source of income (FY 2021-22) | Income (Rs) |
Gross total income | 6,50,000 |
Less: Deduction* under section 80C | 1,50,000 |
Total income | 5,00,000 |
Income-tax (@ 5% from Rs 2.5 to 5 lakh) | 12,500 |
Less: Rebate u/s 87A | 12,500 |
Tax payable | Nil |
You can declare a deduction for tax-saving under Section 80C for eligible investments and prices, Section 80D for medical insurance, 80CCD for contribution to NPS, 80G for donations, and other deductions to arrive at your total income.
Things to don't forget at the same time as availing rebate below Section 87A
Rebate in opposition to diverse tax liabilities
Section 87A rebate can be claimed against tax liabilities on income earned by individual taxpayers up to a certain limit. This rebate is available to resident individuals whose total income does not exceed the specified threshold.
Note: Rebate beneath Section 87A cannot be adjusted against tax on long-time period capital profits on equity shares and equity-orientated mutual budget (Section 112A).
Eligibility to claim rebate u/s 87A for FY 2020-21 and FY 2019-20
You can claim the advantage of rebate underneath segment 87A for FY 2021-22, and FY 2020-21, situation to the subsequent situations are glad:
Note that the rebate might be carried out to the full tax earlier than adding the health and schooling cess of 4%.
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